Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 – मछली पालकों को तालाब निर्माण के लिए मिलेगा 70% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
नमस्कार साथियों यदि आप भी बिहार सरकार राज्य के ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा “बिहार मत्स्यकी विकास योजना 2025” चला रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों, बेरोजगार युवाओं और महिला समूहों को तालाब मे मछली पालन के लिए में 50% से लेकर 70% तक की सरकारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से मछली पालन को व्यवसायिक रूप दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है
इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 के अंतर्गत तालाब निर्माण के लिए अनुदान कैसे मिलेगा, आवेदन कैसे करना है, पात्रता क्या है, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए और आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाला है इस आर्टिकल में विस्तार से संपूर्ण जानकारी दिया गया है इससे आप पढ़कर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं
योजना का उद्देश्य
बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, जल संसाधन विभाग पटना के द्वारा बेहतर उपयोग करना और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और काफी लोग इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं जैस गोपालगंज सिवान छपरा पटना वैशाली रोहतास औरंगाबाद वन्य जिलों में भी इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है
- राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करना
- मछली व्यापार को व्यवस्थित और लाभदायक बनाना
- मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना
- आत्मनिर्भर बिहार और स्वावलंबन अभियान को बढ़ावा देना
✅ योजना के मुख्य लाभ क्या है
लाभ | विवरण |
---|---|
💸 सब्सिडी | तालाब निर्माण पर 50%–70% तक सरकारी सहायता |
🐠 मत्स्य पालन की सुविधा | मछली बीज, आहार, और तकनीकी सहायता |
🧑🌾 लाभार्थी वर्ग | किसान, बेरोजगार युवा, महिला SHG, अनुसूचित जाति/जनजाति |
🧱 निर्माण अनुदान | ₹1.50 लाख से ₹3.00 लाख तक |
📈 स्वरोजगार का अवसर | स्वयं का मत्स्य व्यवसाय शुरू करने का मौका |
Eligibility क्या होने वाला है
यदि आप Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 के अंतर्गत तालाब निर्माण पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित Eligibility शर्तें पूरी करनी पड़ती है जैसे नीच बताया गया है ?
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्वं की भूमि होनी चाहिए या 7 वर्षों की लीज पर ली गई भूमि होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मछली पालन में रुचि होनी चाहिए।
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान, SC/ST, OBC और सामान्य वर्ग सभी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
आवश्यक डॉक्यूमेंट
योजना के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- ✅ आधार कार्ड
- ✅ निवास प्रमाण पत्र
- ✅ ज़मीन का कागज (खेसरा, खतियान, दाखिल खारिज)
- ✅ अगर लीज पर ज़मीन है, तो रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट
- ✅ पासपोर्ट साइज फोटो
- ✅ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- ✅ प्रोजेक्ट रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
- ✅ जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाला है
Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 में आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले http://fisheries.bihar.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर “ऑनलाइन आवेदन” सेक्शन में क्लिक करें।
- नई आवेदन पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें – नाम, पता, आधार, बैंक विवरण आदि।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंट निकाल लें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- अपने जिले के मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय जाने के बाद
- योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरें।
- सभी दस्तावेज संलग्न करें और कार्यालय में जमा करें।
- स्वीकृति के बाद निरीक्षण किया जाएगा, फिर निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी।
तालाब निर्माण के मानदंड
- तालाब कम से कम 0.1 हेक्टेयर (1000 वर्गमीटर) जमीन पर होना चाहिए।
- मिट्टी का परीक्षण कराना आवश्यक है।
- सरकारी स्वीकृति के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करें।
- निर्माण के बाद विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही आपको सब्सिडी उपलब्ध करवाया जाएगा जल संसाधन विभाग पटना के द्वारा हो सकता है कि आपसे कुछ पैसा भी मांगा जाए तो आपको देना पड़ सकता है क्योंकि बिहार में बिना पैसा का कोई काम होना संभव है इसलिए हो सकता है कि आपसे कुछ पैसा मांगा जाए यह सच्चाई है पूरा बिहार जानता है
- सब्सिडी की दरें
श्रेणी | सब्सिडी प्रतिशत | अधिकतम राशि |
---|---|---|
सामान्य वर्ग | 50% | ₹1.50 लाख तक |
SC/ST वर्ग | 60% | ₹2.00 लाख तक |
महिला/SHG | 70% | ₹3.00 लाख तक |
योजना से लाभ कैसे मिलेगा?
- आवेदन स्वीकार होने के बाद, जल संसाधन विभाग तालाब निर्माण की अनुमति देगा।
- निर्माण पूरा होने पर निरीक्षण किया जाएगा।
- निरीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी।
- एक बार सहायता मिलने के बाद 3 साल तक तालाब का उपयोग मछली पालन के लिए करना अनिवार्य है।
संपर्क करें
- जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय
- मत्स्य निदेशालय, विकास भवन, पटना
- टोल फ्री हेल्पलाइन: 1800-345-6199
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q. तालाब निर्माण के लिए कम से कम कितनी जमीन चाहिए?
👉 कम से कम 0.1 हेक्टेयर (1000 वर्गमीटर) भूमि होनी चाहिए।
Q. क्या मैं किराए की जमीन पर तालाब बना सकता हूँ?
👉 हां, यदि आपके पास 7 साल या अधिक का लीज एग्रीमेंट है।
Q. सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी?
👉 तालाब निर्माण के बाद विभागीय सत्यापन के उपरांत अनुदान सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा।
Q. क्या महिला भी आवेदन कर सकती हैं?
👉 हां, महिला स्वयं सहायता समूहों को 70% तक सब्सिडी मिलेगी।
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निष्कर्ष
Bihar Matsyaki Vikas Yojana 2025 मछली पालन करने वालों के लिए एक सुनहरा मौकाह आप सभी के लिए हसरकार की इस योजना से किसान और बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनाने का पूरा कोशिश कर रही है और कम लागत में मुनाफे वाला व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि आप मछली पालन में रुचि रखते हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। और आप ऑनलाइन आवेदन जरूर करें